सारंगपुर -  कोरोनावायरस के चलते हुए न्यायालय में 31 मार्च तक पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होने से मना किया

सारंगपुर -  कोरोनावायरस के चलते हुए न्यायालय में 31 मार्च तक पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होने से मना किया


 संवाददाता - शफीकअंसारी


सांरगपुर - उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश अनुसार न्यायालय परिसर में अत्यधिक भीड़ भाड़ से मुक्त रखने का आदेश प्राप्त हुआ है जिसके तहत अपर जिला सत्र न्यायाधीश दिव्यांगना जोशी पांडे ने अपर जिला सत्र न्यायालय सारंगपुर में भी पक्षकारों को न्यायालय से बाहर जाने का निर्देश दिया कोर्ट मुंशी शिव कुमार तिवारी न्यायालय कर्मचारी प्रवीण शर्मा विजयपाल द्वारा पक्षकारों को न्यायालय परिसर से बाहर किया गया न्यायालय में काम करने वाले अधिवक्ताओं एवं कर्मचारियों को भी मास्क लगाकर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोरान वायरस से ग्रसित ना हो इसलिए सभी अधिवक्ताओं को सैनिटाइजर यूज करने तथा मास्क पहने का निर्देश दिया 31 मार्च तक पक्षकारों को आवश्यक कार्य के लिए ही न्यायालय में उपस्थित होने को कहा गया है बाकी सभी पक्षकारों को 31 मार्च तक पेशी दिनांक आगे बढ़ा दी जाएगी अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायालय के मुख्य गेट पर न्यायालीन कर्मचारी की ड्यूटी लगाई है तथा समस्त अधिवक्ताओं के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए पक्षकारों को मोबाइल फोन से ही अधिवक्ता गणों से बात करा दी जाएगी आवश्यक कार्य होगा तो ही न्यायालय में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा आदेश का पालन समझ अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को करने का निर्देश न्यायाधीश द्वारा दिया गया है अभिभाषक संघ अध्यक्ष अनिल कुमार दीक्षित एवं अभिभाषक संघ उपाध्यक्ष रईस मंसूरी ने न्यायाधीश के आदेश का पालन करने के लिए सभी अधिवक्ताओं की ओर से आश्वासन दिया श्री मंसूरी ने कहा की उक्त महामारी में अभिभाषक संघ सारंगपुर न्यायालय का पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।